इन देशों में है ‘हथियार बैन ‘

इन देशों में है ‘हथियार बैन ‘

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने कड़ा कदम उठाते हुए सभी सेमी-ऑटोमैटिक हथियार, एसॉल्ट राइफल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है. अप्रैल के पहले हफ्ते में इस कानून को संसद में भी पेश किया जाएगा और आर्म्स एक्ट 1983 में जरूरी संशोधन किए जाएंगे. बता दें, 15 मार्च को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों में आत्मघाती आंतकी हमला हुआ था जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई थी. हमले के मात्र 72 घंटों के बाद न्यूजीलैंड सरकार ने सभी सेमी-ऑटोमैटिक हथियारों को बैन करने का निर्णय ले लिया था. इस निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए पीएम जैसिंडा ने कहा ‘ 15 मार्च के आतंकी हमले ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया और अब हमारे कानून भी बदलेंगे. मैं सभी नागरिकों की तरफ से निर्णय लेती हूं कि अब हम अपने गन लॉ को और सशक्त बनाएंगे जिससे हमारा देश हमेशा सुरक्षित रहे.’

वैसे बता दें, इस नए कानून के तहत उन किसानों को राहत दी गई है जो बंदूकों का इस्तेमाल खेतीबाड़ी के समय बत्तखों को भगाने के लिए करते हैं. लेकिन उन्हें भी सिर्फ 22 mm तक की राइफल प्रयोग करने की आजादी होगी. सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि अगर वो स्वेच्छा से अपने हथियार दे देंगे, तो उन्हें सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे.बता दें, न्यूजीलैंड पहला देश नहीं है जो इस प्रकार का कड़ा कानून लेकर आ रहा है. इतिहास बताता है कि जब भी किसी देश पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है तो उन्होंने कठोर गन लॉ की पैरवी की है

ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट आर्थर में 1996 को आत्मघाती आतंकी हमला हुआ था जिसमें 35 मासूम लोगों की जान चली गई थी. उस एक घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने गन लॉ को काफी कठोर और कड़ा बना दिया. उन्होंने सभी प्रकार के सेमी-ऑटोमैटिक हथियार और शॉर्टगन पर प्रतिबंध लगा दिया. वहीं अगर किसी नागरिक को बंदूक की आवश्यकता है तो उन्हें उसे इस्तेमाल करने का उपयुक्त कारण बताना जरूरी होगा. इस एक निर्णय के बाद ऑस्ट्रेलिया में 600,000 हथियारों को पुलिस द्वारा नष्ट कर दिया गया था.

ब्रिटेन में 1987 के आतंकी हमले में 16 लोगों की मौत हो गई थी. उस एक हमले के बाद कई प्रकार के हथियारों पर रोक लगा दी गई थी. लेकिन फिर 1996 में एक और आतंकी हमला हुआ जिसमें 16 बच्चे और एक टीचर की मौत हो गई. इसके बाद ब्रिटेन ने अपने गन लॉ को और कड़ा कर लिया. अब ब्रिटेन में सभी प्रकार की हैंडगन, शॉर्टगन पर बैन लगा दिया गया है.

यूरोपीय संघ ने 2017 में अपने सभी साथी देशों से अपील की थी कि हथियारों का लाइसेंस किसी को भी आसानी से ना मिले. इसी के चलते यूरोपीय संघ ने ब्लैंक फायरिंग गन खरीदने के लिए भी लाइसेंस को जरूरी कर दिया. दरअसल, 2015 में पेरिस हुए आतंकी हमले में इसी गन का प्रयोग किया गया था. बता दें, ब्लैंक फायरिंग गन कोई सामान्य हथियार नहीं है. इस गन में गोलियां ही नहीं होती हैं, इसलिए पहले इस हथियार पर किसी भी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं थी. लेकिन ये ब्लैंक फायरिंग गन आसानी से एक सामान्य बंदूक में परिवर्तित की जा सकती है. इसी के चलते इस हथियार की लाइसेंसिंग कर दी गई.

 फिनलैंड में 2007 और 2008 में आतंकी घटना हुई थी जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी. 2011 में फिनलैंड ने इस हमले का संज्ञान लिया और बंदूक रखने की उम्र को 18 से बढ़ाकर 20 कर दिया. सिर्फ यहीं नही, उन्होंने सभी पुलिस और मिलिट्री के अधिकारियों को आदेश दे दिया था कि उन लोगों से बंदूक वापस ले ली जाए जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं.

 

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