
अब किसी भी नए बैंक को नहीं मिलेगा लाइसेंस! जानिए क्यों
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सेंट्रल बैंक ने नए बैंकों को फिलहाल लाइसेंस नहीं जारी करने का फैसला लिया है। यह फैसला बैंक के टॉप अधिकारियों ने मिलकर किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह फैसला रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन (Board of Financial Supervision) में किया गया है।
बैंक के टॉप मैनेजमेंट ने सैद्धांतिक तौर पर नए लाइसेंस नहीं दिए जाने का फैसला किया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 सालों तक नए बैंकों को लाइसेंस जारी नहीं करने पर सहमति बनी है। फाइनेंशियल सुपरविजन बोर्ड ने बैंकों की वर्तमान हालत को देखते हुए यह फैसला लिया है। नए लाइसेंस प्राप्त बैंकों की हालत देखने के बाद RBI इस दिशा में सोचने के लिए मजबूर हो गया।
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (NBFC) और बैंक मर्जर को लेकर सेंट्रल बैंक केस-टू-केस बेस पर फैसला लेगा। बता दें, IDFC बैंक, बंधन बैंक को 2015 में फुल बैंक का लाइसेंस मिला था। IDFC बैंक का आखिरकार Capital First के साथ मर्जर करना पड़ा।